मधुबनी, मार्च 27 -- खजौली, निज प्रतिनिधि। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब चयनित छात्र 10 अप्रैल 2026 तक संबंधित विद्यालयों में अपना नामांकन करा सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से हुए ऑनलाइन आवेदन के बाद चयनित छात्रों का जो लक्ष्य था उससे काफी कम छात्रों का नामांकन हो पाया है। कम नामांकन को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर इस प्रक्रिया की निगरानी करें और तय समय सीमा के भीतर सभी चयनित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराएं। साथ ही,...