नई दिल्ली, जनवरी 14 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निजी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ बनाने व उनका काम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता खगेश बी झा व शिखा शर्मा बग्गा द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि उसने यह पक्का करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि हर स्कूल में ऐसे संघ हों। याचिकाकर्ता ने कहा गया है कि दिल्ली में निजी स्कूल शिक्षा अधिनियम व उससे जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों के हिसाब से पीटीए बनाने में असफल रहे हैं। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें। चार हफ्ते में जवाब ...
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