बिहारशरीफ, अक्टूबर 2 -- निजी स्कूलों को व्यवसाय बनाने व लाभाकारी संस्था के रूप में संचालन पर सीएम सचिवालय का हस्तक्षेप निजी स्कूलों की मनमानी पर नहीं कसी नकेल, तो पत्र के 4 माह बाद शिक्षा निदेशक ने डीईओ को चेताया मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंची शिकायत, अब 7 दिन में मांगी गई प्रगति रिपोर्ट हर साल नामांकन शुल्क और प्रतिबंधित फीस पर रोक का आदेश, वेबसाइट पर फीस उजागर करना अनिवार्य किताब-ड्रेस बेचने वाले व दुकान विशेष से खरीदारी को बाध्य करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई मान्यता रद्द और आर्थिक दंड तक का प्रावधान, फिर भी स्कूल बेपरवाह विभाग ने चेताया-स्कूल संचालन व्यवसाय नहीं, 'नो प्रॉफिट नो लॉस' सिद्धांत पर चलाया जाना चाहिए फोटो : स्कूल चिल्ड्रेन : बिहारशरीफ के स्कूल में पढ़ते बच्चे। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।

निजी विद्यालयों की फीस वसूली ...