नई दिल्ली, फरवरी 28 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को एसएलएफआरसी गठित करने के दिल्ली सरकार के अध्यादेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए वही शुल्क वसूलने के हकदार होंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूले थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निजी स्कूलों को 'स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति' (एसएलएफआरसी) गठित करने के दिल्ली सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान एसएलएफआरसी का गठन स्थगित रहेगा। पीठ ने कहा कि स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए वही शुल्क वसूलने के हकदार होंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूले थे। पी...
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