नई दिल्ली, मई 29 -- राजधानी में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ अभिभावक संघ की ओर से दाखिल याचिका पर मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी की ओर से पेश अधिवक्ता कमल गुप्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि स्कूलों की अपनी स्वायत्तता है। इस पर, पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि आपको जो भी बातें रखनी है, उसे अपने जवाब में शामिल कीजिए। शीर्ष अदालत ने नया समाज अभिभावक संघ की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा 8 अप्रैल और दो जज की पीठ द्वारा 29 अप्रैल को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।...