नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग वाली निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस‌वी राजू ने कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है और मुद्दों के समाधान के लिए एक और बैठक जरूरी है। उन्होंने इसके साथ ही पीठ से सुनवाई टालने का आग्रह किया। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कानून बनाने में जल्दबाजी दिखाने और इसे ...