प्रयागराज, जनवरी 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के एक कब्रिस्तान में कथित अतिक्रमण और नमाज अदा करने में बाधा के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार की जनहित याचिका विचारणीय नहीं है। याची अशरफ अंसारी ने गाजीपुर के ग्राम अवथही बसंत, मोहम्मदाबाद स्थित प्लॉट संख्या 31 को लेकर याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि ओम प्रकाश राय और अमित राय ने कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर बांस और लकड़ी के ढांचे खड़े किए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला निजी व्यक्तियों के बीच का विवाद है, जिसमें किसी सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन का प्रश्न नहीं बनता। एसडीएम की रिपोर्ट में भी किसी अतिक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट ने...
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