मुजफ्फरपुर, मार्च 10 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक निजी बैंक को सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी गौरीशंकर सिंह को 14.37 लाख रुपया भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित तथा सदस्य सुनील कुमार तिवारी की पीठ ने यह आदेश दिया है। निजी बैंक को 17 जून 2020 से आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इसको लेकर गौरीशंकर सिंह को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक हर्जाना के मद में 20 हजार और वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपया मिलेगा। आदेश की प्रति के प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर निजी बैंक को यह रुपया देना है। ऐसा नहीं करने पर दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि गौरीशंकर सिंह ने 2010 में निजी बैंक में आठ लाख रुपया निवेश किया। उसे सात हजार रुपया प्रतिमाह ब्याज देने का आश्वासन द...