मधेपुरा, जून 21 -- कुमारखंड। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर सभी विभागीय अधिकारी व पदाधिकारी को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते पाए गए तो वैसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश का हवाला देते हुए बीईओ किशोर भास्कर ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकारी स्कूल परिसर या निजी कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने का काम किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि एक जूलाई से सभी निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर की जांच की जाएगी और अगर कोई सरकारी स्कूलों के शिक्षक वहां पढ़ाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- निजी कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक प...