दरभंगा, जून 3 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। चिकित्सा सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित और सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने एक उपभोक्ता वाद में शहर के एक निजी अस्पताल के निदेशक को दोषी ठहराते हुए 33 लाख 20 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह आदेश सेवा में त्रुटि व लापरवाही के कारण मरीज की असमय मौत के मामले में दिया है। आयोग ने 47 वर्षीय वरुण कुमार झा की चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए 28 लाख 80 हजार, भविष्य के लिए दो लाख 40 हजार, चिकित्सा खर्च के एवज में एक लाख 10 हजार, संपत्ति नुकसान मद में 25 हजार, दांपत्य क्षति मद में 40 हजार, दाह संस्कार मद में 15 हजार व वाद खर्च मद में 10 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है।आदेश यह भी पढ़ें- हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से ज...