कुशीनगर, मई 28 -- कोटवा/बरवा रतनपुर, हिन्दुस्तान संवाद।नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा स्थित निजी अस्पताल के संचालक को बड़ी हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अस्पताल को सील किए जाने और पंजीकरण निरस्त किए जाने की सीएमओ की तरफ से की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया है। न्यायालय ने 21 मई को दिए अपने आदेश में अस्पताल को सील करने और पंजीकरण निरस्तीकरण को रद्द कर दिया है।इस संबंध में सीएमओ डॉ चंद्रप्रकाश ने कहा कि वर्ष 2021 में इस एक्ट में संशोधन हुए थे, जिसमें बताया गया कि 30 बेड के नीचे के जितने निजी अस्पताल होंगे, कमियां मिलने पर उन्हें सील करने या पंजीकरण रद्द करने का अधिकार सीएमओ को होगा। यह भी पढ़ें- प्रसूता की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल सील सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में विभाग का पक्ष मजबूती...