नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- -कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण पर निगम के मौन रहने से खतरों की बढ़ती है आशंका नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी में अनियंत्रित अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए साकेत कोर्ट ने देवली क्षेत्र में चौथी मंजिल का निर्माण करने वाले आरोपी कन्हैया लाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली में बिना अनुमति बहुमंजिला इमारतें खड़ी करने का चलन अब कानून की सीमा से टकरा रहा है और आदेशों को नजरअंदाज कर निर्माण करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण पर निगम के मौन रहने से खतरों की आशंका बढ़ती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मीना ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को अवैध निर्माण रोकने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं और कानून ने जो शक्ति सौंपी है, उसका प्रभावी उपयोग होना चाहिए। अभियोजन पक्...