नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में अदालत ने दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए निगम उपायुक्त (डीसी) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि पूर्व आदेश के अनुरूप विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में डीसी को या तो उचित रिपोर्ट दाखिल करनी होगी या अगली तारीख पर स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी की अदालत एक दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। उसमें एक कथित अवैध और विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण को चुनौती दी गई है। अदालत ने आदेश में कहा कि दो दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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