निकाह से पहले एफिडेविट और आधार कार्ड जरूरी; मौलवी से लेकर दुल्हन-दूल्हा के लिए नए नियम
देहरादून, सितम्बर 4 -- उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय में निकाह से पहले अब निकाहनामा में एक शपथ पत्र देना होगा। वहीं, दूल्हा दुल्हन के आधार कार्ड भी अनिवार्य होंगे। वक्फ बोर्ड की मस्जिद कमेटियों द्वारा अधिकृत मौलाना ही निकाह पढ़ा सकेंगे। निकाहनामे में तीन तलाक, संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर जागरूकता होगी। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत निकाहनामे का नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से तैयार प्रारूप को नौ सितंबर को यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कमेटी की मंजूरी के बाद एक माह के भीतर इसे लागू करने की तैयारी है। यह भी पढ़ें- वक्फ बोर्ड को पंसद आ गई UCC की एक बात, निकाह के नियम बदलेंगे; क्या-क्या बदलावउलेमाओं और लोगों से सुझाव लिए गए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि निकाहनामे को तैयार करने मे...
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