नई दिल्ली, जुलाई 16 -- राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के बीच, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वे चुनाव कराने का विस्तृत सूची 20 जुलाई तक कोर्ट में जमा करें। हाईकोर्ट की एक पीठ ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग और राजस्थान ओबीसी आयोग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने एसईसी को सोमवार तक चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने और लॉटरी प्रक्रिया के लिए तारीख की घोषणा करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- पंचायत चुनाव कब कराओगे? 5 दिन में शेड्यूल दो, नहीं तो... चुनाव आयुक्त को हाईकोर्ट की फटकार

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