लखनऊ, जून 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता नगरीय निकायों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु होने की दशा में उनके स्वजन को लाभ देने के लिए सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सोमवार को इस संबंध में सभी अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 10 सितंबर 2021 को जारी शासनादेश के अनुसार एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), मृत्यु उपदान और सेवाकाल के दौरान मृत्यु, दिव्यांगता, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित लाभ दिए जाने हैं। यह भी पढ़ें- साइबर सुरक्षा व एनपीएस की दी जानकारी निदेशालय ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि शासनादेश में दिए गए प्रावधानों का पू...