कुशीनगर, जुलाई 7 -- कुशीनगर। जिले के अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 6 से 20 जुलाई के मध्य कराया जायेगा।

खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन डीएम द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित एसडीएम से कराया जायेगा।

आवंटित खाद्यान्न की मात्रा अन्त्योदय राशनकार्डों पर 10 किग्रा. गेहूं तथा 25 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 1 किग्रा. गेहूं व 4 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल कुल 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

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