बिहारशरीफ, मई 13 -- बिहारशरीफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को रोके रखने के कारण नालंदा समेत 10 जिलों के डीईओ पर कार्रवाई का आदेश अपर मुख्य सचिव ने दिया है। कहा है किपटना, पश्चिम चंपारण, कटिहार, बेगूसराय व नालंदा में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है। इसमें डीईओ की लापरवाही साफ झलकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक इन दीईओ पर कार्रवाई करें और उन्हें भी इसकी सूचना दें। यह भी पढ़ें- नालंदा समेत 10 जिलों के डीईओ पर कार्रवाई यह भी पढ़ें- हफ्तेभर में दें डीसी विपत्र, वरना कार्रवाई यह भी पढ़ें- 90 दिन में आवेदनों का करें निपटारा

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...