बुलंदशहर, अप्रैल 10 -- यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं तो वह 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) के समक्ष अपील कर सकता है। इसके अलावा, यदि डीएम के निर्णय से भी संतुष्टि नहीं होती है, तो संबंधित व्यक्ति 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील कर सकेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, वे सूची में अपने क्रमांक पर बने रहेंगे, लेकिन उनके आगे 'डिलीटेड (विलोपित)' अंकित होगा। साथ ही विलोपन का कारण भी स्पष्ट किया जाएगा- ई (मृतक), एस (स्थानांतरित), आर (पुनरावृत्ति), एम (लापता) और क्यू (अयोग्य)। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बूथ की सूची के अंतिम पृष्ठ पर हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या भी दर्ज की जाएगी।
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