रांची, मई 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के गायब होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को जांच का आदेश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए। मामला प्रार्थी साइमन साइरिल हांस द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि संबंधित अंचल कार्यालय दूसरे पक्ष के पक्ष में किए गए म्यूटेशन की सर्टिफाइड कॉपी देने में लगातार टालमटोल कर रहा था। जबकि, इस विषय में पहले भी हाईकोर्ट प्रार्थी के पक्ष में आदेश दे चुका था, इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने जब राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया, तो बत...