रांची, अगस्त 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एसीबी को 28 अगस्त को दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई के दौरान एसीबी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने की शिकायत पर प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति कैबिनेट सचिव से मिलने के बाद एसीबी ने पीई दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान प्रथमदृष्टया नामकुम अंचल के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने ...