नाबालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करना उचित नहीं : हाईकोर्ट
फरीदाबाद, अक्टूबर 15 -- चंडीगढ़/नूंह, सरसमल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में राहत दी है। अदालत ने 13 अक्तूबर 2026 को राहुल खान की याचिका स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार को उसके दावे पर दोबारा कानून के अनुसार विचार करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि आवेदन में देरी का कारण नाबालिग होना और अन्य मजबूरियां हों, तो केवल समय-सीमा के आधार पर दावा खारिज करना उचित नहीं है। पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था याचिकाकर्ता
नियुक्ति के लिए आवेदन और सरकारी फैसला जिला नूंह के गांव नीमका निवासी राहुल खान के पिता हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 20 जनवरी 2020 को उनका निधन हो गया। उस समय राहुल नाबालिग था। वह 30 अप्रैल 2022 को बालिग हुआ और...
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