संभल, जून 7 -- जुनावई थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अवधेश कुमार सिंह न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संभल स्थित चन्दौसी ने 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 4 जून की रात करीब आठ बजे गांव की महिला शौच करने के लिए जंगल में बुलाकर ले गई थी। वहां पहले से मौजूद ममेरे-फुफेरे भाइयों ने किशोरी को बाजरे के खेत में खींचकर तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपी पीड़िता को अर्द्धनग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। परिवार के लोगों ने घर से किशोरी को बुलाकर ले गई महिला से पूछा, तो उसने साथ ले जाने से इंकार कर दिया था। परिजनों ने तलाश की, तो देर रात किशोरी बेहोशी की हालत में बाजरे के खेत में ...