शाहजहांपुर, अगस्त 29 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। रोजा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तसब्बर और कुंवरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 2.20-2.20 लाख जुर्माना भी लगाया है। सामूहिक दुष्कर्म के दोनों दोषियों को मरने तक जेल में बंद रहना होगा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने महज आठ माह में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। 29 जनवरी 2025 को प्रार्थी की कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पुत्री गणित की कोचिंग के लिए डेरा बाबा स्थित गुर्री जा रही थी। रास्ते में तसब्बर और लंकुश निवासी पड़ा सिकंदरपुर ने चाकू दिखाकर उसे रोक लिया। पास के जंगल में ले गए। कुंवरपाल वहां पहले से मौजूद था। पीड़िता से तसब्बर और लंकुश ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि कुंव...
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