गोंडा, फरवरी 27 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। छह मार्च को सजा के बिंदु पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार थाना कौड़िया के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने थाना परसपुर के गांव अभईपुर निवासी आत्मा राम, ननके पुत्र बाउर व थाना कौड़िया अंतर्गत परसिया रानी निवासी राम मूरत पुत्र बजरंगी के विरूद्ध इस की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 11 जून 2017 की रात में तीनों उसकी नाबालिग लड़की को मोटर साइकिल से जबरदस्ती लाद ले गए। वह तेरह जून 2017 को झौहना में बेहोशी की हालत में मिली। होश आने पर बताया कि तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में ...