संभल, मार्च 25 -- न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी अवधेश कुमार सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने का प्रयास करने और महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में 12 मार्च को दूसरे दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। असमोली थाना क्षेत्र के गांव पाली की मढैंया निवासी मोहम्मद नसीम, रिजवान और शाकिब ने खिलाफ घर में घुसकर नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या का प्रयास करने और पत्नी से छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों से घटना से छह माह पहले नसीम से बकरी के बच्चे को लेकर कहासुनी हुई थी। तभी से नसीम का परिवार रंजिश मान रहा था। 19 अगस्त साल 2019 को शाम चार बजे पत्नी और बच्चे घर पर ही थे, तभी आरोपी नसीम, रि...