कुशीनगर, मार्च 25 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता।जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप व हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन सश्रम कारावास व 4.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि अभियुक्त के अपराध ने अमानवीयता की सारी हदें पार दी। समाज की सामूहिक अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए विधि पूर्वक ऐसे अपराधियों को दंडित करना जरूरी है।विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) फूलबदन व अजय गुप्ता ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता ने तुर्कपट्टी थाने में इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि 27 नवंबर 2020 को 5.30 बजे शाम को जब पीड़िता खेत से साईकिल से कोन लेकर आ रही थी तो माईगर मद्धेशिया पुत्र गनेश मद्धेशिया निवासी गुर...
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