नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- Bihar Crime News: बिहार के बेतिया में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने निरगुन राम नाम के दोषी को मात्र 11 माह की सुनवाई में यह सजा फरमाया है। आरोपी पर 66 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। सज़ायाफ्ता निरगुन राम पटखौली थाना क्षेत्र के तीजा नगर का निवासी है। बेतिया पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल के तहत महज ग्यारह माह में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 समेत अन्य बीएनएस की सुसंगत धाराओं में दोषी पाया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने सजा सुनायी। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्य...