सिद्धार्थ, अगस्त 27 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही Rs.एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के महनगा गांव निवासी माझिल उर्फ रुपईलाल पुत्र जगदेव लाल के खिलाफ धारा 376एबी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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