रांची, दिसम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के एक गंभीर मामले में जेल में बंद आरोपी रामेश्वर गोप की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी 19 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता नाबालिग है और आरोपी पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने, विवाह का प्रलोभन देने और करीब पांच महीने तक यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप है। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन किया है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ चेन्नई गई थी और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने स्थिति और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने ...