रांची, जून 26 -- रांची। पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी गजेंद्र राय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह उक्त आरोप में 23 मई से न्यायिक हिरासत में है। घटना को लेकर पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर घर में घुसकर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। यह भी पढ़ें- बेटी के साथ यौन शोषण के आरोपी को राहत नहीं

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