कन्नौज, अगस्त 14 -- ​कन्नौज, संवाददाता। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहर और दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1,01,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ​सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि 28 जून 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शिवम उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। विवेचना के दौरान पीड़िता के गर्भवती पाए जाने पर मुकदमे में रेप धारा और पॉक्सो एक्...