गाजीपुर, जनवरी 23 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को आठ वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करते हुए 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दिया कि तीन अगस्त 2023 को समय 10.30 बजे दिन में उसकी नाबालिग लड़की अपने मड़ई में खेल रही थी। उसी के गांव के जीवित यादव उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ व गलत काम करने लगा। वादिनी ने उसको मौके पर पकड़ लिया। जीवित यादव उसको धक्का देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वादिनी की सूचना पर उसी दिन थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी कराने के बाद न्यायालय में उसका...
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