शाहजहांपुर, मई 15 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 कृष्ण लीला यादव ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अन्य चार दोषियों को भी सहयोग और षड्यंत्र का दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। मामला थाना मदनापुर क्षेत्र का वर्ष 2021 का है। पीड़िता के पिता ने 13 नवंबर 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री को गोविंद सिंह पुत्र साधू सिंह निवासी ग्राम अमरेड़ी थाना गढ़िया रंगीन बहला-फुसलाकर भगा ले गया। आरोप था कि गांव के ही नन्हकू सिंह तथा उसके पुत्र सर्वेश सिंह, नन्हे उर्फ वीरेश सिंह और प्रदीप सिंह ने इसमें स...