हल्द्वानी, जून 12 -- प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) हल्द्वानी सविता चमोली की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषसिद्ध आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन अधिकारी (पॉक्सो) उपेन्द्र शर्मा एवं प्रतिभा शर्मा के अनुसार मामला मई 2024 का है। लालकुआं निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देवू पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। आरोपी ने घटना के बाद पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह भी पढ़ें- 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद घटना के संबंध में थाना लालकुआं में एफआईआर दर्ज की गई थ...