दरभंगा, मई 1 -- कौशल झा बेतिया ,विधि संवाददाता। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही 66 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता पटखौली थाना क्षेत्र के तीजा नगर निवासी निरगुन राम है। न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल के तहत महज ग्यारह माह में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 समेत अन्य बी एन एस की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनायी। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले की पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से रेप में 20 कैद, 66 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख; 1...