नाबालिग से दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा
हरदोई, जून 18 -- हरदोई। नौ साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को गुरुवार को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने सात साल की सजा सुनाई। सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वादी की नाबालिग बेटी को रामू निवासी ग्राम डींगरपुर थाना रोजा शाहजहांपुर पत्नी सुनीता की मदद से बहला-फुसलाकर 23 अप्रैल 2017 को भगा ले गया था। पीड़ित ने एसपी को छह मई 2017 को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना के चार महीने बाद किशोरी को बरामद कर सुनीता और रामू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार प...
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