नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा
कन्नौज, सितम्बर 30 -- कन्नौज। 10 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला के मुताबिक, वर्ष 2024 में 10 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 22 अक्टूबर को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने तहरीर में बताया था कि 22 अक्टूबर की शाम उनकी 10 वर्षीय बेटी बगिया में भैंस चरा रही थी। इसी दौरान सरायमीरा बजरिया निवासी अनिल यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव ने बगिया स्थित मंदिर के पास किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्...
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