नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 12 साल की कैद, 40 हजार जुर्माना
अमरोहा, सितम्बर 1 -- नाबालिग किशोरी को घर से बहलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को 12 साल कैद की सजा सुनाई तथा 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी जमानत पर था, कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा था। चार नवंबर 2024 की रात एक किसान परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाटूपुरा फतेहपुर निवासी टीटू उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सुनाई सजा किशोरी को ले जाते समय आरोपी घर में रखी करीब ढाई लाख रुपये की नकदी तथा सोने-चांदी के आभूषण भी उठा ले गया था। किसान ने मामले में गजरौला थाने में टीटू समेत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.