गाजीपुर, अप्रैल 6 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना सादात के एक गांव निवासी ने थाना सादात में तहरीर दिया कि 23 जून 2024 को उसके बगल गांव निवासी अरमान उर्फ भोला उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराने के उपरांत उसका न्यायालय में बयान अंकित कराने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया...