धनबाद, जुलाई 1 -- घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तोपचांची के चितरपुर निवासी चुन्नीलाल ठाकुर को दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष कैद एवं दस हजार हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख निर्धारित की थी। पीड़िता की मां ने 23 मार्च 2018 को तोपचांची थाना में चुन्नीलाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की ग्रामीण पथ निर्माण कार्य करने बाहर गई हुई थी। तभी चुन्नीलाल ने उसके घर में घुस कर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। जब वह अपने काम से घर वापस आई तो पुत्री ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 28 मई 2018 को अदालत...