नाबालिग से दुष्कर्म में उम्र कैद, 75 हजार अर्थदंड
बगहा, मई 20 -- बेतिया, विधि संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने अभियुक्त ट्रैक्टर चालक अच्छे लाल साह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ हीं 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 9 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं कांड की पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए मुआवजा स्वरूप दिलवाने का भी आदेश किया है। सजायाफ्ता शिकारपुर थाना क्षेत्र के डीके शिकारपुर का है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजामामले की सुनवाई रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई महज 1 वर्ष में पूरी करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। श्री त...
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