गाजीपुर, अप्रैल 22 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को अनसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल के एक गांव निवासी ने 6 अगस्त 2018 को तहरीर दी। बताया कि वादी अनसूचित जाति से आता है। उसके घर के बगल में श्रीकिशुन राजभर का घर है। श्रीकिशुन के सगे साढ़ू के लड़के राकेश कुमार उर्फ पिंटू राजभर निवासी कोयरा खोजा थाना चितबड़ागांव, बलिया अपने मौसा के घर आया हुआ था। यह भी पढ़ें- बच्ची से रेप में उम्रकैद, रिश्तों को किया शर्मसार 4 अगस्त 2018 को सुबह 8 बजे उसकी नाबालिग लड़की 11 में दाखिला के लिए गई थी उसको बहला फु...