लखीसराय, सितम्बर 11 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्वेता शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी मामले में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोपी को 2 साल की अलग से सजा और 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।

मामले की पृष्ठभूमि इस जुर्माने की राशि को न देने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। लखीसराय जिले के सूर...