छपरा, जनवरी 27 -- छपरा।नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने मंगलवार को कड़ा फैसला सुनाते हुए मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी मुकेश साह व सत्येंद्र महतो को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत भी दोनों आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डीबी) के अंतर्गत दोनों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से ...