मधुबनी, मई 25 -- राम शरण साह मधुबनी,विधि संवाददाता। शादी का झांसा देकर नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के आरोप में कोर्ट ने भजन मंडल को दोषी करार दिया है। सोमवार को मामले में सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मधु रानी ने आरोपित को दोषी करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। अभियोजन के अनुसार भजन मंडल नरहिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 15 मई 2025 को आरोपित को लोगों ने कलमबाग में रंगे हाथ पकड़ा था। यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न में आरोपी को कोर्ट से नोटिस 17 वर्षीय पीड़िता शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में नरहिया थाना में मामला दर्ज कर...