नोएडा, फरवरी 6 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के मुताबिक बादलपुर थाने में प्रमोद उर्फ मलिंगा निवासी रसूलपुर थाना अमनौर जिला सारन बिहार के खिलाफ वर्ष 2018 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियोजना पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ गुनाह साबित हो गया। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी प्रमोद को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अति...