चतरा, मई 1 -- चतरा विधि संवाददाता। स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो केस के दोषी मोहित कुमार उर्फ बादल को 20 वर्ष के कठिन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी सिमरिया थाना क्षेत्र के हर्षनाथपुर गांव का निवासी है। इस केस के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन की तरफ से सभी गवाहों की गवाही कराकर दोषी को सजा दिलाई। बताया जाता है कि घटना चार सितंबर 2024 की है।इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि घटना के दिन वह घर के बाहर गए थे और घर में उनकी नाबालिग बेटी अकेली थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा जब वह बाजार से घर आए, तब बेटी की खोजबीन करने लगे। जांच में पता चला क...