संभल, मार्च 18 -- जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म व घटना के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले में अवधेश कुमार सिंह न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी ने रामपुर जिले में शाहबाद थानांतर्गत शाहपुर देव निवासी रिश्ते के मामा को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अवधेश कुमार सिंह न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी ने करीब ढाई वर्ष बाद आरोप सिद्ध होने पर जगत सिंह निवासी शाहबाद शाहपुर देव को सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार, वर्ष 2023 में 13 जुलाई को जगत सिंह अपनी मुंहबोली बहन के घर मिलने पहुंचा था। घर पर उसकी 10 वर्षीय बेटी को अकेली पाकर दुष्कर्म किया था और फिर घटना के बारे में क...
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