कुशीनगर, जनवरी 1 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल के सश्रम कारावाव व सवा तीन लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के नैसर्गिक अभिभावक को मिलेगी। सजा सुनाते समय अदालत ने टिप्पणी की कि अविवाहित लड़की से अभियुक्त के द्वारा जबरिया बलात्कार करने से गर्भ धारण हुआ और उससे बालक भी उत्पन्न हुआ। इस यातना के साथ पीड़िता को आजीवन जीवन यापन करना पड़ेगा। भविष्य में जब बालक बड़ा होगा तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पिता की पहचान या नाम के बिन्दु पर उसे जीवन भर सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संजय तिवारी व सुनील कुमार मिश्र ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष-2024 मे...
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